चंदौली में ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता: गो-तस्करी मामले में दोषी को सजा, ₹3000 का जुर्माना
चंदौली में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गो-तस्करी मामले में एक अभियुक्त दोषी करार। न्यायालय ने संतोष को जेल में बिताई अवधि और ₹3000 अर्थदंड से दंडित किया। वैज्ञानिक विवेचना और प्रभावी पैरवी के कारण मिली सफलता। अर्थदंड न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गो-तस्करी मामले में एक अभियुक्त दोषी करार
सैयदराजा थाना के 28 साल पुराने मामले में सजा
जेल में बिताई अवधि और ₹3000 के अर्थदंड से दंडित
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में चंदौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 28 साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को सजा दिलाई गई है।
सैयदराजा थाना के मामले में मिली सजा
यह मामला सैयदराजा थाना क्षेत्र से संबंधित है। दिनांक 24.03.1997 को आरोपी अभियुक्त संतोष पुत्र भोला (निवासी अलीपुर जीता, इलाहाबाद) के विरुद्ध अपराध सं. 76/1997 में धारा 3/5ए/8 गो-निषेध अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
अभियोजक श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) और थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की कुशल पैरवी के कारण दिनांक 10.11.2025 को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्रीमती इन्दू रानी (सिविल जज/जेएम) जनपद चंदौली ने अभियुक्त संतोष को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने लगाया अर्थदंड
न्यायालय ने दोषी अभियुक्त संतोष को जेल में बिताई गई अवधि और न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। इसके अलावा, अभियुक्त पर ₹3000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अर्थदंड न अदा करने पर दोषी को 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस सफलता से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अपराध पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।