धानापुर पुलिस ने गैंगस्टर अक्षय कुमार के घर चस्पा की नोटिस, जल्द होगी मकान की कुर्की
चंदौली में गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त अक्षय कुमार के घर पुलिस ने न्यायालय का नोटिस चस्पा किया है। फरार चल रहे अपराधी के पास सरेंडर करने का यह अंतिम मौका है, अन्यथा संपत्ति कुर्की की कार्रवाई तय है।
• गैंगस्टर अक्षय कुमार के घर नोटिस चस्पा
• कोर्ट में पेश न होने पर कुर्की
• धानापुर पुलिस की वांछितों पर सख्त कार्रवाई
• बीएनएसएस की धारा 87 के तहत एक्शन
• महूजी गांव में पुलिस की बड़ी दबिश
चंदौली जनपद में अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में पुलिस ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। जनपद के धानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महूजी गांव में पुलिस टीम ने पहुंचकर गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित अभियुक्त के घर पर न्यायालय का नोटिस चस्पा किया है। यह कार्रवाई उन अपराधियों के विरुद्ध एक बड़े संदेश के रूप में देखी जा रही है जो कानून की पकड़ से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस की इस सक्रियता से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप व्याप्त है और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।
विशेष गैंगस्टर कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई
पूरी घटना का विवरण देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 65/25, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त अक्षय कुमार, जो ईश्वरदेव का पुत्र है, लंबे समय से फरार चल रहा है। वह धीना थाना क्षेत्र के महूजी गांव का मूल निवासी है, लेकिन उसके खिलाफ धानापुर थाने में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। अभियुक्त की लगातार अनुपस्थिति और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को देखते हुए स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट (एफटीसी), चंदौली ने सख्त रुख अख्तियार किया है। न्यायालय के निर्देशानुसार, अब धारा 87 बीएनएसएस (BNSS) के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत फरार अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु यह सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है।
फरार अभियुक्त को सरेंडर करने की अंतिम चेतावनी
धानापुर पुलिस की टीम ने गुरुवार को महूजी गांव पहुंचकर अभियुक्त अक्षय कुमार के घर के मुख्य द्वार और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर न्यायालय द्वारा जारी किए गए उद्घोषणा पत्र को चस्पा किया। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों को भी सूचित किया कि यदि अभियुक्त निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की (संपत्ति जब्ती) की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह नोटिस एक प्रकार की अंतिम चेतावनी है, जिसके बाद कानून के तहत आरोपी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार पुलिस और प्रशासन के पास सुरक्षित हो जाता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानूनी प्रक्रिया से भागने वालों के लिए परिणाम और भी गंभीर हो सकते हैं।
अपराधियों के विरुद्ध जारी रहेगा सघन अभियान
चंदौली पुलिस के उच्चाधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले के सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वांछित और गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें। अक्षय कुमार के विरुद्ध की गई यह कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा करना है। विभाग का कहना है कि जो भी अपराधी न्यायालय की शरण में नहीं आएंगे, उनके खिलाफ भविष्य में कुर्की और अन्य कठोर दंडात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे ताकि न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो।