धीना पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को दबोचा, कोर्ट में किया पेश

न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के आधार पर कार्रवाई की गई। अभियुक्त को समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया।
 

कमालपुर गांव से अभियुक्त को घर से किया गिरफ्तार

धारा 323, 504 और 506 में दर्ज है मुकदमा

न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू पर की गई कार्रवाई

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर वांछित व वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना धीना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना धीना पुलिस टीम ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर और क्षेत्राधिकारी सकलडीहा स्नेहा तिवारी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वारंटी अभियुक्त की तलाश शुरू की। इसी क्रम में थाना धीना क्षेत्र के ग्राम कमालपुर निवासी कामता प्रसाद उर्फ कान्ता पुत्र स्व. हरिराम (55 वर्ष) को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक, उक्त अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा संख्या 999/19, अपराध संख्या 58/2019 धारा 323, 504 और 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज है। न्यायालय द्वारा जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के आधार पर कार्रवाई की गई। अभियुक्त को समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद, उपनिरीक्षक सतीश प्रकाश और हेड कांस्टेबल विजय कुमार शामिल रहे। अभियुक्त को माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0) एफटीसी-द्वितीय/जेएम चंदौली के समक्ष पेश करने के लिए भेजा गया है, जहाँ न्यायालय के आदेशानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों व वारंटी अभियुक्तों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।