इलिया पुलिस ने दो अभियुक्तों के विरुद्ध की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, गांजा की तस्करी में थे संलिप्त दोनों अपराधी
चंदौली जिले की इलिया पुलिस द्वारा मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने जैसे अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के लीडर और एक सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है।
बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में इलिया थाना प्रभारी हरिश्चन्द्र सरोज द्वारा गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी जैसे अपराध करने वालो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र इलिया में मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने जैसे अपराध करने वाले अभियुक्तगण 1. (गैंग लीडर) सुजीत यादव पुत्र जद्दू यादव निवासी ग्राम चनरखा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 32 वर्ष 2. (गैंग सदस्य) अशोक साह पुत्र सर्वजीत साह निवासी ग्राम दादर थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 35 वर्ष के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 93/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर गैंगस्टर एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही की गयी।
अपराधिक इतिहास का विवरण-
(गैंग लीडर)1.सुजीत यादव पुत्र जद्दू यादव निवासी ग्राम चनरखा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र 32 वर्ष
अपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या-93/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या-87/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली
3. मुकदमा अपराध संख्या-88/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली
(गैंग सदस्य) 2.अशोक साह पुत्र सर्वजीत साह निवासी ग्राम दादर थाना मोहनिया जनपद कैमूर भभुआ बिहार उम्र 35 वर्ष
अपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या-93/2024 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली
2.मुकदमा अपराध संख्या-87/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली
3.मुकदमा अपराध संख्या-89/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया जनपद चन्दौली