ऑपरेशन कन्विक्शन में फिर 2 अभियुक्तों को मिली कठोर कारावास की सजा, साथ में लगा 12-12 हजार का अर्थ दंड

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। सी क्रम में गैर-इरादतन हत्या के दोषी 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 12000-12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बताया जा रहा है कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह-III (ए.एस.जे.कक्ष संख्या प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों 1.गुलाब राम पुत्र अलियार 2.तुलसी राम पुत्र अलियार निवासीगण ग्राम कमालपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 12000-12000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
इन अभियुक्तों के विरुद्ध 2 दिसंबर 2009 को अपराध संख्या- 318/2009 धारा 323,504,304 भारतीय दंड विधान के तहत थाना बलुआ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।