बिहार से गांजा तस्करी करने वाले गैंग पर लगा गैंगस्टर, लीडर के साथ उसके सहयोगी पर भी कार्रवाई
गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही से कसा शिकंजा
जल्द नहीं होगी जेल से जमानत
जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदनोपरान्त की गई गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही
जिले में पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के आदेश और निर्देशानुसार पेशेवर व शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजा तस्करी के कारोबार में संलिप्त गैंगलीडर व उसके सहयोगी के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है। दोनों अभियुक्तों को माह फरवरी 2024 में अवैध गांजा तस्करी के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
बताया जा रहा है कि चकिया कोतवाली पुलिस ने आज दिनांक 21 अप्रैल 2024 को थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार द्वारा थानाक्षेत्र से गांजा तस्करी करने वाले गैंग लीडर जितेन्द्र चौहान पुत्र रामकिशुन चौहान निवासी ग्राम इसरगोडवा और गैंग के सदस्य अरविन्द कुमार पुत्र रामलोचन चौहान निवासी ग्राम सुन्डेहरा थाना सैयदराजा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 67/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
इन दोनों के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2024 को बिहार राज्य से अवैध गांजा की तस्करी कर परिवहन करने के दौरान पकड़ा गया था। दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से कुल 8.529 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया गया था। जिस पर थाना चकिया थाने में मुकदमा अपराध संख्या-21/24 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया था।
गैंग लीडर जितेन्द्र चौहान का अपराधिक इतिहास
1.मु0अ0सं0-21/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
2.मु.अ.सं. 67/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
गैंग सदस्य अरविन्द कुमार का अपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0-21/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
2.मु.अ.सं. 67/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी अतुल कुमार, हेड कांस्टेबल अरूण गिरि और रवीन्द्र कुमार शामिल थे।