बनारस में है गैंगस्टर आलोक त्रिवेदी का मकान, अब होगी सारी सम्पत्ति जब्त

जनपद चंदौली पुलिस ने अवैध ढंग से जमा की गई चल अचल संपत्ति पर जब्तीकरण की तलवार चलाने जा रही है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से ऐसा अपराध करने वालों की हिम्मत जवाब दे रही है।
 

बिहार का रहने वाला है शातिर गैंगस्टर आलोक त्रिवेदी

बीवी के नाम से बनारस में है मकान

डीएम वाराणसी कराएंगे जब्ती की कार्रवाई

चंदौली पुलिस ने भेजी रिपोर्ट

अलीनगर में दर्ज है इसके खिलाफ मुकदमा

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध तरीके से कमाई संपत्ति को छीनने लगी है। अब पुलिस कारवाई में अपराध और अपराधियों की रीढ़ पर कानूनी प्रहार करते कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में  अवैध रूप से अर्जित आलोक त्रिवेदी की सम्पत्ति को वाराणसी के भगवानपुर के इलाके से जब्त किया जाने वाला है।  जब्त की जाने वाली चल एवं अचल सम्पत्ति की कुल अनुमानित कीमत 4 करोड़ 10 लाख बतायी जा रही है।

बताया जा रहा है कि अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोर्डिया और डीआजी डॉ. ओपी सिंह के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे व्यापक अभियान के क्रम में एसपी डा. अनिल कुमार के  द्वारा अपराधियों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर चलते हुए जनपद चंदौली पुलिस ने अवैध ढंग से जमा की गई चल अचल संपत्ति पर जब्तीकरण की तलवार चलाने जा रही है। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से ऐसा अपराध करने वालों की हिम्मत जवाब दे रही है।

अपराध एवं अपराधियों पर एक के बाद एक कारवाई करके कुख्यात गैंगस्टर अभियुक्तों की अवैध सम्पत्ति जब्तीकरण के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या  214/2021 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से सम्बंधित अभियुक्त आलोक त्रिवेदी पुत्र स्व. संजय त्रिवेदी की संपत्ति जब्त की गयी है। यह मूल रूप से बिहार के ग्राम मुठानी थाना मोहनियाँ जनपद कैमूर का रहने वाला है। इसके पास वाराणसी के सत्यम नगर कालोनी थाना लंका जनपद वाराणसी में आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से व अपने अवैध धन को वैध रूप देने के लिए अभियुक्त की पत्नी सुधा त्रिवेदी के नाम मौजा भगवानपुर परगना देहात अमानत तहसील सदर जनपद वाराणसी में मकान खरीदा गया था।  कुल 2614 वर्गफीट क्रय भूखण्ड अनुमानित मूल्य लगभग 1,90,00,000.0 तथा उक्त भूखण्ड पर बने तीन मंजिला भवन जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2,20,00,000.0 रूपए है। अब कुल अनुमानित कीमत करीब 04 करोड़ 10 लाख रूपये बतायी जा रही है।

उक्त अभियुक्त के पत्नी के नाम अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के विरूद्ध गैंगेस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत उक्त संपत्ति को कुर्क किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है तथा उक्त कुर्क शुदा संपति को अपने कब्जे में लेने के लिए किसी सक्षम मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त किये जाने का अनुरोध जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी से किया गया है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या  107/2021 धारा 302,201,34 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या  249/2012 धारा 144, 364ए 302,201,120बी भा०द०वि० थाना मोहनिया बिहार
3. मुकदमा अपराध संख्या  214/2021 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली