चकिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध बालू का खनन करने वाले गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को दबोच कर भेजा जेल

गैंगेस्टर एक्ट  में वांछित अभियुक्त बुल्लू पुत्र रामअधार निवासी ग्राम छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चंदौली को आज मुहम्मदाबाद नहर पुलिया से गिरफ्तार कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
 

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार चकिया पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के वांछित गैंग सरगना बुल्लू (अवैध बालू खनन करने वाले) को थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है।

बताते चलें कि थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में चकिया पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 151/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश. गैंगेस्टर एक्ट  में वांछित अभियुक्त बुल्लू पुत्र रामअधार निवासी ग्राम छित्तमपुर थाना चकिया जनपद चंदौली को आज मुहम्मदाबाद नहर पुलिया से गिरफ्तार कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आपराधिक इतिहास-
   1- मुकदमा अपराध संख्या 123/2020 धारा 379 भारतीय दंड विधान व 26(1)(जी) भारतीय वन अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली
   2. मुकदमा अपराध संख्या 64/2016 धारा 147/148/352/353/504/506 भारतीय दंड विधान थाना चकिया जनपद चन्दौली
   3. मुकदमा अपराध संख्या 102/2017 धारा 147/504/506/353 भारतीय दंड विधान व 26(छ) भारतीय वन अधिनियम थाना चकिया जनपद चन्दौली
   4. रेंज केस संख्या 48/2014-15 धारा 26(छ) भारतीय वन अधिनियम रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली
   5. रेंज केस संख्या 19/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधिनियम रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली
   6. रेंज केस संख्या 24/2015-16 धारा 26(छ) भारतीय वन अधिनियम रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली
   7. रेंज केस संख्या 26/2015-16 दारा 26(छ) भारतीय वन अधिनियम रेंज केस चकिया जनपद चन्दौली
   8. मुकदमा अपराध संख्या 151/24 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना चकिया जनपद चन्दौली

इस दौरान गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार, उप निरीक्षक परमानन्द त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल नन्दलाल सरोज सम्मिलित रहे।