गांजा तस्करी में संलिप्त गैंग लीडर सहित गैंग सदस्य पर हुई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई,  मुगलसराय और चकरघट्टा पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध चलाया गैंगस्टर का चाबुक

चंदौली जिले में गांजा की तस्करी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना व गैंग के सदस्य, कुल 04 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुगलसराय व थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्रवाई की गई है। 
 

चंदौली जिले में गांजा की तस्करी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना व गैंग के सदस्य, कुल 04 अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मुगलसराय व थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्रवाई की गई है। इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है। जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है।

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना प्रभारी मुगलसराय व थाना प्रभारी चकरघट्टा के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय व थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। यह संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित व भयभीत व मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी कर अनाधिकृत रुप से भौतिक,आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया जा रहा है। 


इसी क्रम में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा गैंग सत्यदेव कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय मृत्युंजय प्रसाद निवासी थाना रामनगर जनपद वाराणसी तथा गैंग सदस्य सरिता पत्नी स्व0 राधेश्याम निवासी कुढकला थाना मुगलसराय जनपद चंदौली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। 


वही चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामपति  निवासी ग्राम झडपी थाना-रायपुर, जनपद-सोनभद्र, तथा गैंग सदस्य रजनीकान्त पुत्र रामस्वारथ निवासी बनबहुआर थाना रायपुर जनपद सोनभद्र के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई।