पशु तस्करी में शामिल गैंग पर कसा शिकंजा, लीडर व उनके दो सदस्यों पर लगा गैंगस्टर

जिला चंदौली के विरुद्ध आज मुकदमा अपराध संख्या 78/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
 

सकलडीहा पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई

कई मामलों में शामिल थे तस्कर

देखिए इनका आपराधिक इतिहास

चंदौली जिले के सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा SP के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में पशु तस्करी करने वाले गैंग लीडर व उसके सदस्य पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

आपको बता दें कि थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चंदौली द्वारा अपराधियों एवं गोवंश तस्करो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र से गोवंश तस्करी करनेवाले अभियुक्तगण गैंग लीडर पंकज यादव पुत्र रामविलास निवासी ग्राम प्रतापपुर मझवार थाना व जिला चंदौली व गैंग के सदस्य रामबली यादव उर्फ लालू यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी ग्राम मुस्तफापुर थाना व जिला चंदौली तथा हैदर पुत्र तुफानी निवासी ग्राम मुस्तफापुर थाना व जिला चंदौली के विरुद्ध आज मुकदमा अपराध संख्या 78/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंग लीडर पंकज यादव व गैंग के सदस्य हैदर का पूर्व के अपराधिक इतिहास –

1.    मुक़दमा अपराध संख्या -06/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा  
2.    मुक़दमा अपराध संख्या -78/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना सकलडीहा

गैंग के सदस्य रामबली यादव का पूर्व का अपराधिक इतिहास-

1.    मुक़दमा अपराध संख्या -06/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा
2.    मुक़दमा अपराध संख्या -345/2023 धारा 323/504/506/325 भारतीय दंड विधान थाना चंदौली जनपद चंदौली
3.    मुक़दमा अपराध संख्या 78/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना सकलडीहा पर पंजीकृत है।

इस दौरान कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल बन्टी सिंह, कांस्टेबल रणविजय सम्मलित रहे।