चोरों पर मुगलसराय पुलिस का शिकंजा, लगा दिया गैंगस्टर एक्ट

थाना मुगलसराय पर मुकदमा अपराध संख्या 363/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
 

मुगलसराय पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

चोरी और नकबजनी करने वाले गैंग सरगना पर एक्शन

गैंग के दोनों सदस्यों के विरुद्ध लगाया गैंगस्टर

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना मुगलसराय पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी व नकबजनी करने वाले गैंग सरगना तथा गैंग के सदस्य के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है।

आपको बता दें कि थाना मुगलसराय पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं चोरी व नकबजनी करने जैसे अपराध करने वालो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र मुगलसराय में चोरी व नकबजनी करने जैसे अपराध करने वाले अभियुक्तगण 1.परवेश खान पुत्र गुलाम गौस निवासी गोलाघाट, थाना रामनगर जनपद वाराणसी 2. सुहैल खान उर्फ इन्नी पुत्र अप्पू खान निवासी गोपालपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरूद्ध थाना मुगलसराय पर मुकदमा अपराध संख्या 363/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित व भयभीत करने के साथ  चोरी व नकबजनी करने जैसे अपराध कारित कर अपने गिरोह को भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त कराया जाता है। उपरोक्त गैंग के सरगना व सदस्य पर जनपद के थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली में अभियोग पंजीकृत हैं।