रेप के मामले में हरिओम पांडेय को 14 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया गया
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चंदौली जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो मुन्ना प्रसाद ने सुनवाई के दौरान नाबालिक किशोरी से बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर आरोपित हरिओम पांडेय को 14 साल की कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया।
बताया जा रहा है कि अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़ित पक्ष के लोगों ने न्याय मिलने पर संतोष प्रकट किया। आपको बता दें कि बबुरी थानाक्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय पीड़ित किशोरी आरोपित के घर में काम करती थी। आरोपित की पत्नी की मृत्यु के बाद उसके कहने पर पीड़िता उसके घर में ही रहकर कामकाज करने लगी। कुछ दिनों बाद ही उसने डरा धमकाकर पीड़िता के साथ बलात्कार करने लगा। इससे वह गर्भवती हो गई। इसपर आरोपी ने एक निजी हास्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात भी करवा दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता का पिता अपनी पुत्री को लेने गया तो मारपीट पर अमादा हो गया।
बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त कराया गया था। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने बबुरी थाने में आरोपित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। लगभग तीन साल से मामला न्यायालय में चल रहा था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी कौशल पति पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किया। तर्क सुनने के बाद साक्ष्य ही पाए जाने पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मुन्ना प्रसाद ने आरोपित को पाक्सो एक्ट में 14 साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं 25 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक साल अतिरक्ति सजा का फैसला सुनाया।