ऑपरेशन कन्विक्शन में एक अभियुक्त को मिली सजा, आर्म्स एक्ट में दर्ज था मुकदमा*
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
बताया जा रहा है कि 1 सितम्बर 2006 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सेठी चौहान पुत्र स्व0 मंशा चौहान निवासी चन्धासी थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 262/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनीष कुमार (एसपीओ),श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र द्वारा अभियुक्त 1.सेठी चौहान पुत्र स्व0 मंशा चौहान निवासी चन्धासी थाना मुगलसराय चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।