न्यायालय ने सतेन्द्र को सुनाई सजा, जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगाया 5000 का अर्थ दंड
चंदौली जिले में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताया जा रहा है कि 22 फरवरी 2004 को धारा 323,324,504 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सतेन्द्र सिंह पुत्र जगरोपन सिंह निवासी वार्ड नं02 सैयदराजा थाना सैयदराजा जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 38/2004 धारा 323,324,504 भारतीय दंड विधान थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार द्वारा अभियुक्त सतेन्द्र को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।