पास्को एक्ट से संबंधित शातिर अपराधी को हुई 3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, साथ में लगा 20 हजार का अर्थ दंड

दोषसिद्ध अभियुक्त आदर्श सिंह उर्फ लखण्डू पुत्र परमहंश निवासी जमुनीपुर थाना व जिला चन्दौली को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

चंदौली जिले में"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत 7/8 पॉक्सो एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

आपको बता दे कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (एडीजे/एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त आदर्श सिंह उर्फ लखण्डू पुत्र परमहंश निवासी जमुनीपुर थाना व जिला चन्दौली को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि 7 जून 2019 को धारा 354डी,452,506,376 भारतीय दंड विधान व 7/8 पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. अपराध संख्या- 138/2019 धारा 354डी,452,506,376 भारतीय दंड विधान व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार आरक्षी श्याम कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा द्वारा अभियुक्त आदर्श सिंह को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।