ऑपरेशन कंविक्शन के तहत कोर्ट ने शोभनाथ को सुनायी सजा, साथ में लगाया अर्थदंड
आरोपी अभियुक्त राधे पुत्र शोभनाथ बिंद निवासी कवईपहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या 9/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ पर पंजीकृत था।
Sep 24, 2024, 20:12 IST
चंदौली जिले की माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधी व ₹1600 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है । अर्थ दंड आधा न करने पर 7 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के संबंध में आरोपी अभियुक्त राधे पुत्र शोभनाथ बिंद निवासी कवईपहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या 9/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ पर पंजीकृत था।
इस अभियोग में मॉनिटरिंग सेल विजय कुमार पांडेय एपीओ व थाना बलुआ के पैरोंकार आरक्षी बृजेश कुमार सरोज की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व 1500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है । अर्थ दंड अदा न करने पर 7 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई हैं।