बेल लेने के चक्कर में जेल गया रणविजय,  कन्दवा पुलिस ने ऐसे दबोचा; जानिए आपराधिक इतिहास

 

चंदौली की कन्दवा पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहे अभियुक्त रणविजय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त लगातार छिप रहा था और अग्रिम जमानत लेने की कोशिश में था।

 
 

कन्दवा पुलिस ने अभियुक्त को दबोचा

हत्या के प्रयास मामले में था वांछित

तलाशपुर तिराहा से हुई बड़ी गिरफ्तारी

अग्रिम जमानत की फिराक में था आरोपी

आर्म्स एक्ट सहित कई धाराएं पंजीकृत

 चंदौली जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धड़पकड़ अभियान के तहत कन्दवा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उच्चाधिकारियों के कड़े दिशा-निर्देशन में कन्दवा के थानाध्यक्ष राजीव मल्ल के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय से वांछित चल रहे एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस की इस मुस्तैद कार्रवाई से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप मच गया है।

तलाशपुर तिराहा से दबोचा गया अभियुक्त
थानाध्यक्ष राजीव मल्ल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस टीम क्षेत्र में अपराधियों की टोह में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी बीच सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशपुर तिराहा के पास घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने वांछित अभियुक्त रणविजय को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्त की उम्र करीब 45 वर्ष है, जो कि ग्राम टेल्हरा, थाना कन्दवा, जनपद चंदौली का मूल निवासी है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अग्रिम जमानत लेने की फिराक में था आरोपी
पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक पूछताछ के दौरान अभियुक्त रणविजय ने बताया कि वह पुलिस की गिरफ्तारी के डर से लगातार अलग-अलग ठिकानों पर छिपकर रह रहा था। वह इस दौरान कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की पूरी फिराक में था। अग्रिम जमानत की कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने से पहले ही कन्दवा पुलिस की सतर्क टीम ने उसे धर दबोचा। अभियुक्त रणविजय पर थाना कन्दवा में मुकदमा अपराध संख्या- 29/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 118, 115(2), 352, 351(2), 191(2), 191(3), 190 और 25/27/30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।

पुराना आपराधिक इतिहास 
अभियुक्त रणविजय का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। वह इससे पहले भी थाना कन्दवा में दर्ज एक अन्य मुकदमे (मु0अ0सं0 115/25) में धारा 191(2), 115(2), 351(2), 333 बी.एन.एस. के तहत नामजद आरोपी रह चुका है। इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष राजीव मल्ल के साथ मुख्य रूप से रिजर्व कांस्टेबल (रि0का0) अभिषेक यादव और रिजर्व कांस्टेबल (रि0का0) आदित्य सिंह शामिल रहे, जिन्होंने सतर्कता दिखाते हुए वांछित को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया।