जमीन हड़पने की सनसनीखेज साजिश : 30 साल पहले मृत व्यक्ति को दोबारा किया 'जिंदा', अलीनगर में दर्ज हुआ मुकदमा 

 

जमीन के लिए धोखाधड़ी की हद पार! चंदौली के अलीनगर में 30 साल पहले मर चुके व्यक्ति को कागजों में फिर से जिंदा कर करोड़ों की संपत्ति हड़पने का खेल रचा गया। न्यायालय के कड़े रुख के बाद अब पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है।

 
 

30 साल पहले मृत व्यक्ति की हो गयी फर्जी वरासत

न्यायालय के आदेश पर अलीनगर थाने में केस दर्ज

जमीन हड़पने के लिए राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी

भभूति नामक निःसंतान व्यक्ति को दिखाया गया जीवित

निखिलेश कुमार राव की शिकायत पर पुलिसिया एक्शन

चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र में जमीन हड़पने से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वर्ष 1989 में मृत व्यक्ति को राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2019 में दोबारा जीवित दिखाकर फर्जी वरासत कराई गई। मामले में न्यायालय के आदेश पर अलीनगर थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह मामला ग्राम कठौड़ी निवासी निखिलेश कुमार राव पुत्र स्व. रामसखी से जुड़ा है। प्रार्थी ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके दादा स्व. भभूति पुत्र गजाधर की मृत्यु 28 मार्च 1989 को हो चुकी है। भभूति निःसंतान थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी सम्पूर्ण चल-अचल संपत्ति अपने जीवनकाल में ही प्रार्थी की माता उमा देवी पत्नी रामसखी के नाम कर दी थी। तभी से उक्त भूमि पर प्रार्थी का परिवार कब्जे में रहकर खेती-बाड़ी करता चला आ रहा है।

गांव का पट्टीदार हड़पना चाह रहा है जमीन
पीड़ित का आरोप है कि गांव के ही रामवृक्ष पुत्र स्व. सरजू की नजर उक्त भूमि पर थी। उसने क्षेत्रीय लेखपाल से मिलीभगत कर मृतक भभूति की मृत्यु की तिथि फर्जी तरीके से 03 अक्टूबर 2019 दर्शा दी। इसके बाद स्वयं को मृतक का वारिस बताते हुए दिनांक 12 मई 2025 को फर्जी वरासत आदेश पारित करा लिया गया। वरासत कराए जाने के कुछ ही दिनों बाद 17 मई 2025 को उक्त भूमि को कंचन देवी और उर्मिला देवी के नाम कूटरचित दस्तावेज तैयार कर विक्रय कर दिया गया।

प्रार्थी का कहना है कि 02 नवंबर 2025 को रामवृक्ष, पन्ना उर्फ पन्नालाल, कंचन देवी, उर्मिला देवी, विवेकलाल गौतम और अवनीश कुमार सहित अन्य लोग एकजुट होकर उनकी कब्जे वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने पहुंचे। विरोध करने पर मारपीट और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामले की शिकायत थाना अलीनगर और बाद में पुलिस अधीक्षक चन्दौली से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कोर्ट की मदद से शुरू हुयी कार्रवाई
इसके बाद प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) तथा बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अलीनगर थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

पीड़ित अखिलेश राव ने बताया कि विपक्षियों ने उनके दादा को कागजों में 29 वर्षों तक जीवित दिखाया और वर्ष 2019 में मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी उन्हें तब हुई जब 2025 में विपक्षियों ने उनकी 18 बिस्वा जमीन अपने नाम करा ली।

इस संबंध में अलीनगर थाना प्रभारी अनिल पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ बीएनएस की धारा 319(2) व 318(4) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, ताकि पीड़ित के साथ न्याय हो सके।