मुख्तार अंसारी का खास था राम दुलारे, पशु तस्करी और हथियार रखने के मामले में 4 साल की सजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनायी कठोर कारावास की सजा
साथ में ठोंक दिया 11 हजार रुपये का अर्थदंड
2004 में सकलडीहा पुलिस ने किया था राम दुलारे को गिरफ्तार
संरक्षित पशुओं की तस्करी और अवैध हथियार रखने का था आरोप
चंदौली जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी रहे राम दुलारे निवासी पौरा थाना सकलडीहा को पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दोषी ठहराते हुए तीन और एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
आपको बता दें कि सकलडीहा पुलिस ने 06 नवंबर 2004 को राम दुलारे निवासी पौरा सकलडीहा को संरक्षित पशुओं की तस्करी के आरोप में पकड़ा था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। इस मामले में पुलिस ने पशु तस्करी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों मामलों की अलग-अलग सुनवाई की।
पशु तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में राम दुलारे को दोषी ठहराते हुए अदालत ने एक वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हथियार रखने के मामले में सजा
हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार जामवंत चौहान निवासी बलिया कला के मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को जॉइंट मजिस्ट्रेट चकिया कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई एक दिन की अवधि की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड न देने पर 02 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। एक नवंबर 2003 को चकिया पुलिस ने जामवंत चौहान को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट ने दोषी को सजा सुनाई।