ऑपरेशन कन्विक्शन में 3 अपराधियों को मिली सजा, जानिए कौन-कौन हैं शातिर
शराब तस्करी व चोरी के मामले में सजा
चंदौली जिले के 2 और बिहार के 1 अपराधी को मिली सजा
कोर्ट ने मामले में पाया था दोषी
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन का असर तेजी से दिख रहा है। इसके तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को 3 अपराधियों को अलग अलग मामले में सजा सुनायी गयी।
चंदौली जिले के सैयदराजा थाने में चोरी के मुकदमे में दोषी को पाए गए नगीना पुत्र राजनाथ मांझी को सीजेएम न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के साथ साथ 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसके साथ ही कहा है कि अर्थदण्ड न अदा करने पर आरोपियों को 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपराधी नगीना पुत्र राजनाथ माझी चंदौली जिले के परेवां गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ 1994 में थाना सैयदराजा में मुकदमा अपराध संख्या 18/1994 धारा 380, 411 आईपीसी दर्ज किया गया था।
चंदौली जिले की एफटीसी प्रथम कोर्ट के द्वारा आरोपी श्याम बिहारी उर्फ तिवारी पुत्र स्व. गया यादव को नशीले पदार्थों की तस्करी व खरीद फरोख्त करने के मामले में 8 माह के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। साथ ही कहा कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह अपराधी चंदौली जिले के बसारिकपुर गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ चंदौली कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या - 91/2023 धारा 8/20 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया था।
चंदौली जिले के न्यायालय एसीजे जेडी व जेएम चकिया द्वारा आरोपी सुदर्शन राम को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 400 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर पर इसको 5 दिनों के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह शराब तस्कर बिहार के भभुआ जिले के रामगढ का रहने वाला है और इसके खिलाफ जिले के शहाबगंज थाने में मुकदमा अपराध संख्या 21/2000 धारा 60 आबकारी अधिनियम दर्ज किया गया था।