ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता, आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को सजा व अर्थदंड
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली पुलिस को सफलता
2005 में दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट का मुकदमा
न्यायालय ने आरोपी को सुनाई सजा और अर्थदंड
अर्थदंड न भरने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास
चंदौली जिले में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली पुलिस को एक और सफलता मिली है। वैज्ञानिक विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने एक आरोपी को सजा सुनाई है।
न्यायालय का फैसला
माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली की अदालत ने एक अभियोग में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उसे 1000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो आरोपी को तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना सकलडीहा से जुड़ा
यह मामला थाना सकलडीहा का है। अभियुक्त मो. मुमताज पुत्र जहूर मुहम्मद निवासी चंदाइत थाना बबुरी जनपद चंदौली के खिलाफ दिनांक 05 अप्रैल 2005 को अपराध संख्या 47/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस और अभियोजन की भूमिका
इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, अभियोजन अधिकारी श्री विजय कुमार पांडेय (एपीओ) तथा थाना सकलडीहा के पैरोकार हेड कांस्टेबल उमेश कुमार ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रभावी पैरवी की। इनके प्रयासों से अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।
अभियान का उद्देश्य
पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत विवेचना और पुख्ता साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से बच न सके।