ऑपरेशन कन्विक्शन में बलुआ थाना क्षेत्र के 2 आरोपियों को मिली सजा, एक अवैध असलहा और दूसरा तस्करी में  था शामिल

चंदौली पुलिस का यह कार्रवाई अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत अपराधियों को शीघ्र और सख्त सजा दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस को मिली सफलता

बीरबल यादव को आर्म्स एक्ट में 15 दिन की सजा और जुर्माना

दूसरा NDPS एक्ट में भी दोषी ठहराया गया आरोपी

चंदौली जनपद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते बलुआ थाना क्षेत्र के आरोपी बीरबल यादव को दो अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीरबल यादव पुत्र मनवोध यादव, निवासी दरियापुर, थाना बलुआ को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के एक मामले में 15 दिन की पूर्व जेल अवधि और 1500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। वहीं अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में उसे 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना बलुआ में वर्ष 2013 में दर्ज अपराध संख्या 39/2013 से संबंधित है।

दूसरे मामले में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध संख्या 40/2013 में भी बीरबल यादव को दोषी पाया गया। इस मामले में उसे 14 दिन की पूर्व जेल अवधि और 3500 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे भी 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

इन दोनों मामलों में सजा सुनाने का कार्य सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी प्रथम सुश्री नूतन द्वारा 31 जुलाई 2025 को किया गया। इन फैसलों में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ श्री विजय कुमार पांडेय, तथा थाना बलुआ के पैरोकार कांस्टेबल बृजेश सरोज की सशक्त भूमिका रही।

चंदौली पुलिस का यह कार्रवाई अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत अपराधियों को शीघ्र और सख्त सजा दिलाने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर संचालित यह मुहिम जनपद में न्याय व्यवस्था को मजबूती देने का कार्य कर रही है