ऑपरेशन कंविक्शन में 6 अपराधियों को मिली सजा, जानिए किनको मिली सजा
नौगढ़-सैयदराजा, धानापुर व सकलडीहा के हैं मामले
कोर्ट ने सुनायी सजा और जुर्माना
जानिए किसको मिली कितने साल की सजा
चंदौली जिले के अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक श्याम बाबू, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र सिविल जज जूनियर डिविजन कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह और न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव की कोर्ट से 6 अपराधियों को अलग-अलग मामले में सजा और अर्थदंड सुनाया गया।
न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू (एडीजे/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही साथ अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। थाना नौगढ़ में दिनांक 08 फरवरी 2005 को धारा 3(1) यूपी गैगंस्टर एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त श्याम कुमार यादव पुत्र विजय सिंह पुत्र सिसुईया विधा थाना करपी जिला अरवल बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 20/05 धारा 3(1) यूपी गैगंस्टर एक्ट थाना सैयदराजा में भी पंजीकृत किया गया था। इसी मामले में सजा सुनायी गयी।
प्रमोद कुमार गुप्ता को आर्म्स एक्ट में सजा
न्यायालय पीठासीन अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र ने दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा के साथ साथ 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना सैयदराजा में दिनांक 14 जनवरी 2009 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र स्व. कन्हैया लाल गुप्ता निवासी कछवां बाजार, मीरजापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 10/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया था। इसी मामले में सजा सुनायी गयी है।
मारपीट के मामले में दो को सजा
न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव ने दोषी 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। धानापुर थाने में दिनांक 21 जुलाई 2008 को धारा 323,353,504,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त फैसल उर्फ फजल पुत्र आगा निवासी चाँदपुर थाना चौबेपुर और इसरार पुत्र रियाज निवासीगण पठान टोली थाना धानापुर जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 70/2008 धारा 323,353,504,506 भादवि थाना धानापुर में पंजीकृत किया गया। इसी मामले में सजा दी गयी है।
अभियुक्त फिरोज अहमद को मिली सजा
न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव ने दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही कहा कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सकलडीहा कोतवाली में दिनांक 11 दिसंबर 2001 को धारा 279, 337, 338, 427 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त फिरोज अहमद पुत्र कासिम निवासी शाहुपुरी मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 93/2001 धारा 279,337,338,427 भादवि के मामले में सजा सुनायी गयी थी।
बिहार के पशु तस्कर को सजा
न्यायालय पीठासीन अधिकारी सिविल जज जूनियर डिविजन चकिया कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह ने दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । इसके अलावा अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। शहाबगंज थाने में दिनांक 14 मई 1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त इजहार खाँ पुत्र साहिल खाँ निवासी पटेरी थाना चाँद जनपद भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 35/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम दर्ज किया था। इस मामले में ही सजा सुनायी गयी थी।