मारपीट के मामले में पिता व 3 बेटों को 3-3 साल की जेल, जानिए क्या था मामला
 

एसएसजे थर्ड विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने मारपीट व हत्या के प्रयास के दोषी सभी 4 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

2006 की घटना में हुयी बाप-बेटों को सजा

चंदौली कोर्ट से सुनायी गयी सजा

सभी लगाया गया 11-11 हजार का जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट व हत्या के प्रयास के दोषी 4 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 3-3 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ 11000-11000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सजा पाने वाले लोगों में पिता और उसके तीन बेटे शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि एसएसजे थर्ड विनय कुमार सिंह की कोर्ट ने मारपीट व हत्या के प्रयास के दोषी सभी 4 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही कहा कि अर्थदण्ड न अदा करने पर सभी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
 
इन सभी ने दिनांक 2 अप्रैल 2006 में मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद धारा 323, 324, 325, 504, 506, 307 भादवि के सम्बन्ध में आरोपियों घनश्याम तिवारी पुत्र स्व. राजकुमार तिवारी, आदित्य नारायण तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी, अनिल कुमार तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी और सुनील तिवारी उर्फ राजू तिवारी पुत्र घनश्याम तिवारी को सजा हुयी है। ये सभी  हंडा गांव के निवासी है।