ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत राजा बिना को मिली सजा, हुई कारावास लगा अर्थ दंड
 

माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ द्वारा अभियुक्त 1. राजा बिन्द उर्फ राजेश्वर बिन्द को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

बताया जा रहा है कि 13 जुलाई 2010 को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राजा बिन्द उर्फ राजेश्वर बिन्द पुत्र स्व महावीर निवासी भेलाडीहा थाना चांद जनपद कैमूर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 174/2010 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।  
                                             
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री रमाकान्त उपाध्याय (एसपीपी) व थाना चन्दौली के पैरोकार का0 श्याम यादव (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ द्वारा अभियुक्त 1. राजा बिन्द उर्फ राजेश्वर बिन्द को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।