चंदौली में जारी है ऑपरेशन कन्विक्शन, एक और बलात्कारी को मिली कठोर सजा
 

सैयदराजा थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष के कार्यवाही के बाद आरोपी को 21 वर्ष का कठोर कारावास और ₹16000 का अर्थदंड दिया गया है।q
 

26 फरवरी 2018 को हुयी रेप की घटना में मिली सजा

सैयदराजा के छतेम के रहने वाले ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ ज्ञानू का सजा

11 वर्ष की नाबालिक लड़की के साथ रेप का मामला

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक और दोषी को सजा दिलाई गई है। 2018 में दर्ज एक मामले में 11 वर्ष की नाबालिक लड़की के साथ रेप करने के आरोपी को सजा मिली है। सैयदराजा थाना क्षेत्र के इस मामले में पुलिस और अभियोजन पक्ष के कार्यवाही के बाद आरोपी को 21 वर्ष का कठोर कारावास और ₹16000 का अर्थदंड दिया गया है।

बताया जा रहा है कि  26 फरवरी 2018 को थाना  सैयदराजा अंतर्गत एक 11 वर्ष की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर, कमरे के अन्दर बंदी बना अभियुक्त ज्ञान प्रकाश उर्फ ज्ञानू पांडे द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 84/2018 धारा 342, 376(2)च भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।
      
"ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध  न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज 23 अगस्त 2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) जनपद चन्दौली द्वारा नाबालिग बच्ची को बंदी बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ ज्ञानू पुत्र गौरी शंकर उपाध्याय को सजा सुनायी गयी। छतेम गांव के रहने वाले ज्ञान प्रकाश पाण्डेय उर्फ ज्ञानू को 21 वर्ष का कठोर कारावास व 16000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।