Operation Conviction ला रहा है रंग, मिल रही है अपराधियों को सजा
 

चन्दौली पुलिस व अभियोजन विभाग के प्रयास से माननीय न्यायालय के द्वारा थाना अलीनगर  में घटित (छेड़खानी) की घटना में दोषसिद्धि के बाद आरोपियों को 6 साल बाद मामले में सजा मिली है।
 

 2 सितंबर 2017 को हुयी छेड़खानी में मिली सजा

अमोघपुर गांव के इन 5 लोगों पर दर्ज था मुकदमा

  4 आरोपियों को मिल गयी सजा

चंदौली जिले में 2 सितंबर 2017 को घटित (छेड़खानी) की घटना के संबंध में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद सजा हो गयी है। इस मामले में 4 आरोपियों को सजा मिली है।  

बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाए जा रहे #OperationConviction के तहत चन्दौली पुलिस व अभियोजन विभाग के प्रयास से माननीय न्यायालय के द्वारा थाना अलीनगर  में घटित (छेड़खानी) की घटना में दोषसिद्धि के बाद आरोपियों को 6 साल बाद मामले में सजा मिली है।

1.रुप नारायण पुत्र लालजी 2.शिवाकुमार पुत्र रामलखन 3.रामजतन पुत्र लालजी 4.रामलखन पुत्र लालजी 5.राहुल कुमार पुत्र रामजतन निवासीगण अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध मु0अ0सं0 410/2017 धारा 354क,323,504,506,452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग थाना अलीनगर पर पंजीकृत किया गया था।

चन्दौली पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 18 अगस्त 2023 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जनपद चन्दौली द्वारा इस मामले में आरोपियों को सजा मिली है।

1. शिवा कुमार पुत्र रामलखन निवासी अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 13000/रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र रामजतन निवासी अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 13000/रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

3. अभियुक्त रामजतन पुत्र लालजी निवासी अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

4. अभियुक्त रामलखन पुत्र लालजी निवासी अमोघपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 8000/रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।