ऑपरेशन कन्विक्शन में मिली सजा, 3 सगे भाइयों को 6 माह की जेल
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एस.सी-एसटी एक्ट के दोषी 3 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 6 माह का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एस.सी-एसटी एक्ट के दोषी 3 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 6 माह का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बताया जा रहा है कि स्पेशल जज एससी/एसटी रामबाबू यादव के द्वारा दोषी पाए गए 3 अभियुक्तों को 6 माह का साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर सभी को 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।          
     
 बताया जा रहा है कि दिनांक 9 जुलाई 2011 को धारा 198 जेड, ए,एलआर,एक्ट व 3(1)iv एस.सी-एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राम आश्रय पुत्र शम्भू पाण्डेय,  दया शंकर पुत्र शम्भू नाथ पाण्डेय और बन्धू पुत्र शम्भूनाथ पाण्डेय को सजा सुनायी गयी। तीनों चकिया के रघुनाथपुर के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध अपराध संख्या- 126/2011 धारा धारा 198जेड, ए, एलआर,एक्ट व 3(1)iv एस.सी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था।