नाबालिग लड़की को भगाकर रेप करने की मिली सजा, 11 साल की जेल काटेगा विजय
मुगलसराय कोतवाली इलाके का मामला
19 जुलाई 2018 को दर्ज हुआ था मामला
पुलिस की चार्जशीट व अभियोजन की पैरवी से मिली सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत तेजी से कार्यवाही जा रही है। एक बार फिर बुधवार को मुगलसराय थाने में 2018 में दर्ज अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी को 11 वर्ष के कठोर कर आवास के साथ-साथ ₹22000 का जुर्माना लगाया गया। इस मामले में आरोपी के ऊपर नाबालिक लड़की को फुसला कर भाग ले जाने और उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया गया था।
प्रदेशभर में पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा तेजी से अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही कराने का कार्यक्रम जारी है। इसके लिए जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में बुधवार को एक और अपराधी को सजा दिलायी गयी।
चंदौली जिले में 19 जुलाई 2018 को थाना मुगलसराय अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना के सम्बन्ध में थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 304/2018 धारा 363/366/376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र दाखिल करके न्यायालय के द्वारा सजा दिलाने में सफलता पायी है।
मामले में बताया जा रहा है कि थाने में दर्ज मुकदमे में स्थानीय मुगलसराय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 30 अगस्त 2023 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) के द्वारा नाबालिग बच्ची को भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी विजय कुमार जायसवाल उर्फ मोनू जायसवाल पुत्र गुलाब जायसवाल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुगलसराय कोतवाली के नई बस्ती चन्धासी इलाके के रहने वाले मोनू जायसवाल को 11 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।