हत्या का प्रयास करने वाले दोषी को मिली सजा, 7 साल जेल की सजा के साथ में लगा भारी जुर्माना
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत हत्या का प्रयास करने के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 07 वर्ष का कारावास व 5000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोषश्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3 चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 5000रु0 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।
बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर 2011 को धारा 307,323,504,120 बी भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.निहोर मुसहर पुत्र मोती मुसहर निवासी शेखवां थाना सोनहन जिला कैमुर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 202/2011 धारा 307,323,504,120बी भारतीय दंड विधान थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।