ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 1 अभियुक्त को मिली सजा, जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगा अर्थ दंड

कन्हैया पुत्र चतुरी निवासी मुजफ्फरपुर थाना चकिया जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या-129ए/1991 धारा 147,224,336,353 भारतीय दंड विधान थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत आरोपी 1 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिवस का अतिरिक्त  कारावास की सजा सुनाई गई है ।

आपको बता दें कि दिनांक 22.10.1991 को धारा 147, 224, 336, 353 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.कन्हैया पुत्र चतुरी निवासी मुजफ्फरपुर थाना चकिया जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या-129ए/1991 धारा 147,224,336,353 भारतीय दंड विधान थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी जनपद चंदौली नें दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।