मारपीट के मामले में  मां-बेटे-बेटी समेत 3 को मिली सजा, सकलडीहा कोतवाली का मामला
 

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव के द्वारा दोषी 3 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
 

27 सितंबर 2001 को दर्ज हुआ था मारपीट का मामला

23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

जानिए क्या मिली है सजा

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी मां-बेटे-बेटी समेत 3 अभियुक्तों को एक बार फिर से सजा सुनायी गयी है। जिले में वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।   

मामले में बताया जा रहा है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव के द्वारा दोषी 3 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।  अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।   

जानकारी के अनुसार सकलडीहा कोतवाली में दर्ज मुकदमे के अनुसार दिनांक 27 सितंबर 2001 को 3 अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट का मामला धारा 323, 504 के सम्बन्ध में दर्ज किया गया था, जिसमें सकलडीहा के रहने वाले आरोपी गुड्डू पुत्र पत्तू, समीला पुत्री पत्तू और हसीन पत्नी पत्तू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनके  विरुद्ध कोतवाली में अपराध संख्या- 66/2001 धारा 323, 504 दर्ज किया गया था।      

इसी मामले में आज 20 अगस्त 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने  दोषी अभियुक्तों गुड्डू पुत्र पत्तू, समीला पुत्री पत्तू और हसीन पत्नी पत्तू को सजा सुना दी।