इलिया पुलिस ने कैंसिल कराई आरिफ कुरैशी की जमानत, भदोही जेल में है बंद पशु तस्कर को परमानेंट जेल में रखने का प्लान
कैमूर जिले के रहने वाला है असलम कुरैशी
भदोही जिले में पशु तस्करी में है बंद
जिले की कोर्ट का ज़मानत बांड कैंसिल
जेल से बाहर नहीं आ पायेगा शातिर
चन्दौली पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक चन्दौली डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चन्दौली पुलिस अब अभ्यस्त व शातिर अपराधियों को जेल में ही जीवन बिताने का इंतजाम करने में जुट गई है।
अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी व अन्य माध्यमों से ऐसे अपराधियों का जमानत निरस्त करा पुनः उसे जेल भेजने के लिए "बेल ब्रेक-जेल ओपन" आपरेशन चला रही है।
दिनांक 22/12/2023 को ऐसे ही एक मामले में थाना शहाबगंज द्वारा अभ्यस्त अपराधी की जमानत कैंसिल कराई गई। थाना शहाबगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर किए गए प्रयास से आरिफ कुरेशी पुत्र असलम कुरेशी निवासी ग्राम पठान टोली थाना चैनपुर जनपद कैमूर बिहार जो मु0अ0सं0 80/2021 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 429 भा.द.वि. थाना शहाबगंज जनपद चंदौली से सम्बन्धित अभियुक्त आरिफ कुरेशी पुत्र असलम कुरेशी निवासी ग्राम पठान टोली थाना चैनपुर जनपद कैमूर बिहार । जो वर्तमान समय में जिला कारागार भदोही में निरूद्ध है ।
आपको बता दे कि यह अत्यंत मनबढ़ और अभ्यस्त अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा बार-बार अपराध कर रहा है। जिसके विरुद्ध 1. मु0अ0सं0 84/2020 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 307 भा.द.वि. थाना इलिया जनपद चन्दौली 2. मु0अ0सं0 311/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गोपीगंज जनपद भदोही है । इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त आरिफ कुरेशी के पक्ष में दिया गया जमानतनामा व बंधपत्र निरस्त कर उसे जिला कारागार भेजने का आदेश दिया गया।