शातिर गोतस्कर व ₹25 हजार का इनामिया वकील गिरफ्तार, रिवॉल्वर व जिंदा कारतूस बरामद

घटना के बाद जब पिकअप की तलाशी ली गई, तो उसमें छह सांड बुरी तरह रस्सियों से बंधे हुए मिले, जिन्हें वध के लिए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। चालक और उसके साथी मौके से फरार हो गए थे।
 

गोवध मामले में वांछित व ₹25 हजार का इनामी गिरफ्तार

बलुआ पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ा शातिर गोतस्कर

अवैध .38 बोर रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस बरामद

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बलुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गोवध के मुकदमे में वांछित और ₹25,000 के इनामिया शातिर गोतस्कर वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद निवासी ग्राम सरेहुआ खुर्द, थाना सकलडीहा, जनपद चंदौली (उम्र लगभग 36 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से एक अवैध रिवॉल्वर .38 बोर, एक जिंदा कारतूस .38 बोर और एक स्मार्टफोन TECNO SPARK बरामद किया गया है।

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चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर

आपको बता दें कि थानाध्यक्ष अतुल कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को गंगा नदी बलुआ पुल के पास बहद ग्राम सराय क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान संदिग्ध रूप से घूम रहे व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में उसकी पहचान वकील पुत्र बांके उर्फ जमुना प्रसाद के रूप में हुई, जो गोवध के मुकदमे में वांछित और इनामिया अभियुक्त निकला। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व की घटना से जुड़ा है मामला

17 जनवरी 2025 को थाना बलुआ क्षेत्र के ग्राम सोनहुला में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। प्रार्थी अजय कुमार सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके भाई मदन सिंह (60 वर्ष) गंगा स्नान के लिए साइकिल से बलुआ घाट जा रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर की एक सफेद पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मदन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना के बाद जब पिकअप की तलाशी ली गई, तो उसमें छह सांड बुरी तरह रस्सियों से बंधे हुए मिले, जिन्हें वध के लिए बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। चालक और उसके साथी मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में थाना बलुआ में मु.अ.सं. 12/2025 में विभिन्न धाराओं समेत गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियुक्त का कबूलनामा

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में वकील ने बताया कि वह वर्ष 2021 में भी थाना कंदवा क्षेत्र से गोतस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। उसने बताया कि गोवंशों की तस्करी के दौरान वह अपने साथियों के साथ मिलकर गोवंशों को पिकअप में लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल भेजता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि टक्कर की रात वही और उसके तीन साथी वाहन में मौजूद थे।
वकील ने बताया कि रिवॉल्वर और कारतूस उसने बिहार में एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदे थे, जिन्हें वह लोगों को डराने और अपना दबदबा कायम करने के लिए अपने पास रखता था।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त पर अब तक चार मुकदमे दर्ज हैं—

    मुक़दमा अपराध संख्या 12/2025 – गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम एवं बीएनएस की धाराएं (थाना बलुआ)।

    मुक़दमा अपराध संख्या 92/2021 – गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम (थाना बलुआ)।

    मुक़दमा अपराध संख्या 130/2025 – धारा 303(2) बीएनएस (थाना सकलडीहा)।

    मुक़दमा अपराध संख्या 280/2025 – धारा 7/25 आर्म्स एक्ट (थाना बलुआ)।

इस गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार, उपनिरीक्षक ज्ञय नारायण यादव, हेड कांस्टेबल जलभरत यादव, हेड कांस्टेबल दीपचन्द्र गिरी, कांस्टेबल अनुज कुमार वर्मा शामिल रहें।

पुलिस की कार्रवाई जारी

अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर (आईपीएस) एवं क्षेत्राधिकारी स्नेहा तिवारी के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई को पुलिस ने बड़ी सफलता बताया है। थानाध्यक्ष अतुल कुमार ने बताया कि अभियुक्त से पूछताछ जारी है, जिससे उसके अन्य साथियों और गोवंश तस्करी गिरोह के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।

चंदौली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गोवध और अवैध असलहों की तस्करी में शामिल लोगों पर अब और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि जिले में कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके।