इस अभियुक्त को भी मिली न्यायालय उठने तक की सजा, साथ में लगा 15 हजार का अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 15000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बताया जा रहा है कि 2 जून 2001 को धारा 323,504 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. शिव कुमार चौहान पुत्र श्रीरी निवासी सुण्डेहरा थाना सैयदराजा चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 44/2001 धारा 323,504 भारतीय दंड विधान थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 15000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।