गोवध के मामले में अभियुक्त की सजा,  अलीनगर थाने में दर्ज था मामला

01 अभियुक्त को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक अभियुक्त को मिली सजा

कोर्ट ने न्यायालय उठने तक की सजा के साथ लगाया 1000 का अर्थ दंड

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है । इसी क्रम में आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

बताया जा रहा है कि 19 फरवरी 1995 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त ताहिर पुत्र उस्मान निवासी राया थाना राया जिला मथुरा  के विरुद्ध अपराध संख्या- 62/1995 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना अलीनगर के पैरोकार मुख्य आरक्षी राकेश सिंह की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त ताहिर को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।