पशु तस्करी में संलिप्त दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा, साथ में लगाया अर्थ दंड

माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

बताया जा रहा है कि 11 जनवरी 2003 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.संजय गुप्ता पुत्र बाबू लाल गुप्ता निवासी ग्राम ठठरा थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी 2.सलीम पुत्र बाउल निवासी ग्राम कड़सरा थाना कछवा जनपद मिर्जापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 15/2003 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व  श्री विजय पाण्डेय (एपीओ),मनीष कुमार(एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा दोनों अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।