पशु तस्करों को मजिस्ट्रेट ने दी अनोखी सजा, सैयदराजा में दर्ज था मामला

06 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
 

कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट माधुरी यादव ने सुनाई सजा

6 अभियुक्तों को सुनाई कारावास की सजा

साथ में लगाया  गया अर्थ दंड

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है । इसी क्रम में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली द्वारा दोषी 06 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

बताया जा रहा है कि 8 मार्च 1992 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मो0 शमीद 2.असलम 3.सलीम 4.हासीम 5. कुतुब्दीन 6.जुब्बार कुरैशी  के विरुद्ध अपराध संख्या- 39/1992 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.मो0 शमीद 2.असलम 3.सलीम 4.हासीम 5. कुतुब्दीन 6.जुब्बार कुरैशी प्रत्येक को न्यायालय उठनें तक की सजा व 1000-1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।