ऑपरेशन कन्विक्शन: अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को साढ़े दो वर्ष की सजा

13 दिसंबर 2023 को पुलिस ने धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त राकेश जायसवाल पुत्र मारकंडेय जायसवाल निवासी खरौझा थाना इलिया को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर कसता शिकंजा

अवैध शस्त्र बरामदगी मामले में हुई सजा और जुर्माना

अभियुक्त राकेश जायसवाल को दोषी करार देते हुए दंडित

चंदौली जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक चिन्हित माफिया को दोषी पाते हुए दो वर्ष छह माह का कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

आपको बता दें कि मामला थाना इलिया क्षेत्र का है। 13 दिसंबर 2023 को पुलिस ने धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त राकेश जायसवाल पुत्र मारकंडेय जायसवाल निवासी खरौझा थाना इलिया को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुख्ता सबूत और गवाहों के बयान जुटाए गए, जिसके आधार पर अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक सदर के पर्यवेक्षण में इस मामले की मॉनिटरिंग की गई। प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, अभियोजन अधिकारी विपिन कुमार और थाना इलिया के पैरोकार कांस्टेबल जगन्नाथ सोनकर की मेहनत से न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।

पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम चकिया) ने राकेश जायसवाल को साढ़े दो वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 15 दिन की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इस तरह की कड़ी सजा से अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और समाज में क़ानून का संदेश जाएगा।