नाबालिग को अगवा करके रेप करने का मामला, रिंकू चौहान को आजीवन कारावास की सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत से मिली सजा
आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी
26 अगस्त 2017 को हुयी थी रेप की यह घटना
चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार के एक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही साथ उसके ऊपर जुर्माना लगाते हुए कहा कि जुर्माना अदा न कर पाने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत से मिली जानकारी रेप पीड़िता लड़की के पिता व वादी राम अधार गोड़ बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री इलाके के श्री कृष्ण पब्लिक इंटर कॉलेज परसुरामपुर में कक्षा 10 की छात्रा थी। 26 अगस्त 2017 की रात 8:00 बजे के लिए गांव की सड़क के पास शौच के लिए गयी थी। तभी दौलतपुर गांव थाना सकलडीहा के रहने वाले रिंकू चौहान उर्फ विजय चौहान ने बाइक से आकर उसकी पुत्री को जबरन उठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया था और उसकी बेटी को कमरे में बंद करके दुष्कर्म किया था। इसके बाद उसको वहीं पर छोड़ कर भाग गया था।
पिता ने बताया कि घटना की जानकारी उसको अगले दिन 27 अगस्त को तब हुई जब पीड़िता ने घर आकर सबको पूरी जानकारी दी। इस बारे में पूछताछ करने के लिए राम अधार खुद रिंकू चौहान के घर गया तो उसके दोस्त कमलेश और झुन्नू भी मौजूद थे। रिंकू ने वादी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट बलुआ थाने में दर्ज कराई गई। वहां पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 504, 506, पॉक्सो एक्ट, एससी एसटी एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर जांच की गई और चार्जशीट पेश की गयी।
अदालत ने जिरह के बाद विजय चौहान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया। इस मौके पर अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह व अवधेश नारायण ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, जिससे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ अर्थदंड लगाया गया।