अवैध रूप से पूनम डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाले साहेब गिरी को 3 साज की सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दी सजा
26 मई 2015 को पकड़ा गया था अवैध सेंटर
लगभग 8 साल बाद मिली सजा
चंदौली जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्रा द्वारा अवैध तरीके से डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाने वाले साहेब गिरी को 3 वर्ष का साधारण कारावास और ₹10000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किए गए मुकदमे में अभियुक्त साहेब गिरी पुत्र चंद्रमा बिंद के खिलाफ अवैध तरीके से बलुआ थाना क्षेत्र के चहनिया इलाके में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर पूनम डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया जा रहा था। इस दौरान जनपद के अधिकारियों द्वारा गठित की गई टीम के द्वारा 26 मई 2015 को सुबह 9:00 बजे पूनम डायग्नोस्टिक सेंटर पर औचक निरीक्षण किया गया तथा मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन, स्कैनर, पैड इत्यादि बरामद किया गया था।
इसके बाद इस मामले में कार्यवाही और विवेचना के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के पश्चात न्यायालय द्वारा अभियुक्त साहेब गिरी को 3 वर्ष का साधारण कारावास के साथ ₹10000 का दंड लगाया गया है।