गैंग लीडर और एक गैंग सदस्य के विरुद्ध सैयदराजा पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही, गोवंश की तस्करी में संलिप्त थे दोनों अपराधी

मुकदमा अपराध संख्या-155/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
 

चंदौली जिले में गोवंशो की तस्करी करने जैसे अपराध कारित करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग सरगना व गैंग के सदस्य गोलू उर्फ अवध पटेल व विकास मौर्या के विरूद्ध थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है।

बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किए जाने के क्रम में आज थाना सैयदराजा पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग सरगना व सदस्य (गैंग लीडर) 1-गोलू उर्फ अवध पटेल पुत्र राजकुमार पटेल निवासी पण्डितपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष (गैंग सदस्य) 2- विकास मौर्या पुत्र मोहनलाल मौर्या निवासी करना डाढ़ी धनपालपुर,काशीपुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा अपराध संख्या-155/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986 का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

*ल(गैंग लीडर) 1.गोलू उर्फ अवध पटेल

1. मुकदमा अपराध संख्या- 236/2023 .धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या- 155/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986  थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

(गैंग सदस्य) 2-विकास मौर्या

1. मुकदमा अपराध संख्या- 236/2023 धारा 3/5A/5B/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या- 155/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1986  थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली