बावरिया गिरोह पर सकलडीहा पुलिस ने कसा शिकंजा, गिरोह के 5 अभियुक्तों पर लगा गैंगस्टर
सकलडीहा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
बावरिया गिरोह के 5 अभियुक्तों के विरुद्ध लगा दिया गैंगस्टर एक्ट
18 जनवरी को मुठभेड़ में हुए थे अरेस्ट
चंदौली जिले की थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा बावरिया गिरोह के 5 अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है चोरी जैसे अपराध कारित करते है।
बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा द्वारा बावरिया गिरोह के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में 18 जनवरी 2024 को पुलिस मुठभेड़ में बावरिया गिरोह के गैंग लीडर व गैंग के सदस्यो को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया था। उक्त गिरोह के गैंग लीडर महेन्द्र पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर व गैंग के सदस्य 1.विजेन्द्र पुत्र गंगाराम निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 2.बाबू उर्फ काकू पुत्र रघुवर उर्फ अमरपाल निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 3.लालू पुत्र बुद्धपाल निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर 4.संजय पुत्र बल्लू उर्फ भल्लू निवासी बलरामपुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या -147/2024 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
गैंग लीडर व गैंग के सदस्यो का पुर्व अपराधिक इतिहास –
1. मुकदमा अपराध संख्या-14/2024 धारा 307/401/411/413/414 भारतीय दंड विधान व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. मुकदमा अपराध संख्या-175/2023 धारा 457/380 भारतीय दंड विधान थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली
3. मुकदमा अपराध संख्या-101/21 धारा 457/380/336/511 भारतीय दंड विधान थाना तरवा जनपद आजमगढ़
इस दौरान कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह सहित हेड कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार सिंह तथा कांस्टेबल गौरव पटेल सम्मिलित रहे।