शहाबगंज के 3 मामलों में 6 अपराधियों को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया जेल व जुर्माने का फैसला
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 6 अभियुक्तों को सजा
पुलिस की विवेचना और पैरवी से 22 साल बाद मिली सजा
जानिए कौन-कौन हैं आरोपी
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद चंदौली में पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के चलते कई वर्षों से लंबित मामलों में न्यायालय द्वारा दोषियों को सजा सुनाई जा रही है। यह अभियान न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और अपराधियों को दंडित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।
दिनांक 27 सितम्बर 2025 को चन्दौली जनपद के चकिया न्यायालय में विभिन्न मामलों में कुल छह अभियुक्तों को सजा सुनाई गई। न्यायाधीश कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जूनियर डिविजन)/जे.एम. चकिया) ने अभियुक्त संजय बियार पुत्र परशुराम निवासी डवक, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर को अपराध संख्या 33/2003 के तहत गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह के मामले में न्यायाधीश यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया) ने अभियुक्त संतोष उर्फ ओमप्रकाश उर्फ रणजीत पुत्र स्व. गुल्लू पासवान निवासी निचोर कला, थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली को भी दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और ₹1500 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, एक अन्य मामले में दिनांक 7 सितंबर 2003 को थाना शहाबगंज में दर्ज एनसीआर संख्या 49/2003, धारा 323, 504 भादवि के तहत चार अभियुक्तों को दोषी पाया गया। अभियुक्तगण—जुमराती पुत्र स्व. सफीक, गुड्डू उर्फ अवसर पुत्र जुमराती, अशरफ पुत्र हासिम, और अब्दुल पुत्र हासिम, सभी निवासी लालपुर (शिवपुर), थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और ₹700-700 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में प्रत्येक अभियुक्त को 2 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इन मामलों में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ विजेयता सिंह और थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी अमित कुमार ने प्रभावी पैरवी की। साक्षियों के सशक्त साक्ष्य और अभियोजन पक्ष की मजबूत प्रस्तुति के चलते न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाई।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चन्दौली पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रक्रिया को गति देने और अपराधियों को दंडित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह अभियान न केवल कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है, बल्कि आम जनता में न्याय के प्रति विश्वास भी बढ़ा रहा है। आने वाले समय में इस अभियान के तहत और भी मामलों में त्वरित न्याय की उम्मीद की जा रही है।