ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान जारी, चंदौली में 3 अभियुक्तों को मिली सजा
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को लगातार सजा दिलाई जा रही है ।
इसी क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में अभियुक्त 1.शोभनाथ यादव पुत्र मुन्नर यादव निवासी परियावां कजगाँव थाना कोतवाली जिला जौनपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
इसके साथ ही धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.शेरू पुत्र तूफानी निवासी वीसारपुर थाना इलिया जनपद चन्दौली 2.घूरा पुत्र भुलई बिन्द निवासी हसनपुर थाना बबुरी चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 17/1996 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना सैयदराजा को न्यायालय उठनें तक की सजा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।