ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली में तीन अभियुक्त दोषसिद्ध, न्यायालयों ने सुनाई सजा
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पुलिस ने बताया कि यह सफलताएं मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, संबंधित थानों के पैरोकारों और लोक अभियोजकों की मेहनत का परिणाम हैं।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन में चंदौली पुलिस की बड़ी सफलता

तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालयों ने सुनाई सजा

NDPS, गोवध और आर्म्स एक्ट के मामलों में कार्रवाई

अर्थदंड न भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त जेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चल रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चंदौली जनपद में तीन अलग-अलग मामलों में न्यायालयों ने अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। यह कार्रवाई जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप संभव हुई।
1. NDPS एक्ट में दोषसिद्ध

थाना मुगलसराय क्षेत्र के मुकदमा संख्या 445/2003 (धारा 8/21 NDPS एक्ट) में आरोपी विरेन्द्र कहार उर्फ मुन्ना पुत्र लक्ष्मन कहार, निवासी काली महाल, को 01 अगस्त 2025 को सिविल जज (जू0डि0)/जेएम सुश्री इन्दू रानी की अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि (लगभग 1 वर्ष) की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
2. गोवध निवारण और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में सजा

थाना चकिया के मुकदमा संख्या 229/2002 (धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम) में आरोपी छांगुर पुत्र मुन्नी उर्फ मनीराम बियार, निवासी भभौरा, थाना जमालपुर (मिर्जापुर), को 02 अगस्त 2025 को सिविल जज (जू0डि0)/जेएम श्री कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह की अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि (1 दिन) की सजा और 3000 रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना न अदा करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
3. आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध

थाना बलुआ के मुकदमा संख्या 245/2007 (धारा 3/25 आर्म्स एक्ट) में आरोपी गुलाब कहार पुत्र गोविन्द कहार, निवासी निघौड़ा, को 01 अगस्त 2025 को सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम सुश्री नूतन की अदालत ने न्यायालय उठने तक की सजा और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा दी। जुर्माना न भरने पर 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस ने बताया कि यह सफलताएं मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, संबंधित थानों के पैरोकारों और लोक अभियोजकों की मेहनत का परिणाम हैं।