छेड़खानी के मामले में रामदास मौर्या को तीन वर्ष की जेल की सजा
 

अधिवक्ता ने बताया कि चंदौली पुलिस से सभी साक्ष्य अदालत में पेश किया, जिसपर प्रभावी पैरवी की गई। जिसके बाद रामदास मौर्या को कोर्ट ने सजा सुनायी है।
 

पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद ने दी सजा

2018 की घटना में कोर्ट ने की कार्रवाई

रामदास मौर्या को मिली कोर्ट से सजा

चंदौली जिले के जिला एवं सत्र पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बृहस्पतिवार को पॉक्सो एक्ट में एक युवक को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अभियोजन की तरफ से मामले में पैरवी शमशेर बहादुर सिंह ने की।

रेप की घटना के बारे में अधिवक्ता शमशेर सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2018 की है। जिसमें युवक ने किशोरी से छेड़खानी की थी। अधिवक्ता ने बताया कि चंदौली पुलिस से सभी साक्ष्य अदालत में पेश किया, जिसपर प्रभावी पैरवी की गई। जिसके बाद रामदास मौर्या को कोर्ट ने सजा सुनायी है।

रामदास मौर्या सैयदराजा थाना इलाके के बगहीं गांव का रहने वाला है। इसको कोर्ट ने तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।