जिला बदर अपराधी सरफराज हुआ अरेस्ट, अलीनगर पुलिस ने भेजा जेल
 

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना अलीनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 47/24 धारा 10 उत्तर प्रदेश  गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
 

एक दर्जन से अधिक मुकदमें हैं दर्ज

अलीनगर पुलिस की रिपोर्ट पर हुआ था जिला बदर

जंसो की मड़ई से किया गया अरेस्ट

चंदौली जिले में कई जिला बदर अपराधी पुलिस और प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करके जिले में घूम रहे हैं। ऐसे ही एक अपराधी को अलीनगर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसके ऊपर दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसे पुलिस ने 6 महीने के लिए जिला बदर किया था, लेकिन यह आदेश का उल्लंघन करके जिले में घूमता हुआ पाया गया। उसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए जनपद में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गुण्डा प्रवृत्ति के शातिर अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनकी गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखकर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था । निर्देशों के अनुपालन के क्रम में  प्रभारी निरीक्षक अलीनगर शेषधर पाण्डेय के द्वारा आज दिनांक 31 मार्च 2024 को शातिर जिला बदर गुण्डा अपराधी सरफराज उर्फ छोटू पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम गंजख्वाजा (जन्सो की मड़ई) थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को समय करीब 12.45 बजे हाईवे एनएच 19 स्थित आलमपुर हाईवे से गिरफ्तार किया गया है ।

बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना अलीनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 47/24 धारा 10 उत्तर प्रदेश  गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मामले में बताया कि अभियुक्त सरफराज उर्फ छोटू पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम गंजख्वाजा (जन्सो की मड़ई) थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को  माननीय न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट  के आदेश सम्बन्धित वाद संख्या डी 202014180000491 धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 में माननीय न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली के आदेश दिनांक 30 जनवरी 2024 के अनुपालन में 06 माह की अवधि के लिये नियमानुसार दिनांक 5 फरवरी 2024 को आदेश का तामीला कर जनपद चन्दौली की सीमा से 6 माह हेतु निष्कासित ( जिला बदर ) किया गया था ।

इसके सम्बन्ध में मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त सरफराज उर्फ छोटू द्वारा माननीय जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली महोदय के आदेश का पालन नहीं कर रहा  है। वह आलमपुर NH-19 हाइवे के सामने सड़क पर खड़ा है और किसी का इन्तजार कर रहा है । अभियुक्त सरफराज उपरोक्त के बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना माननीय न्यायालय के आदेश के जनपद चन्दौली की सीमा में प्रवेश करने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल के साथ आज दिनांक 31 मार्च 2024 को 12.45 बजे आलमपुर NH-19 हाइवे अण्डर पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

आपराधिक इतिहास   –
    
1.मुकदमा अपराध संख्या - 204/22 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
2.मुकदमा अपराध संख्या- 382/20 धारा 3(1) उ.प्र.गैंगेस्टर एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
3.मुकदमा अपराध संख्या- 570/19 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि.अधि. व 11 पशु क्रू.निवा. अधि. थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
4.मुकदमा अपराध संख्या- 571/19 धारा 307/34 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
5.मुकदमा अपराध संख्या- 572/19 धारा 420,467,468,471 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
6.मुकदमा अपराध संख्या- 622/19 धारा 307/34 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
7.मुकदमा अपराध संख्या- 624/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
8.मुकदमा अपराध संख्या- 207/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
9.मुकदमा अपराध संख्या- 364/12 धारा 356/392/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
10.मुकदमा अपराध संख्या- 365/12 धारा 392/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली  
11.मुकदमा अपराध संख्या- 185/12 धारा 392/411 भादवि थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
12.मुकदमा अपराध संख्या- 417/12 धारा 392/411 भादवि थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली
13.मुकदमा अपराध संख्या- 168/18 धारा 60/63 आबकारी अधि. थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
14.मुकदमा अपराध संख्या- 47/24 धारा 10 उ.प्र. गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम 1970 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

इसके गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शेषधर पाण्डेय के साथ लौंदा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार उपाध्याय और कांस्टेबल अनंन्त देव व धर्मेन्द्र यादव शामिल थे।