एक बार शातिर अपराधियों पर एक्शन, 2 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी

जिला प्रशासन और पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही से जनपद में अपराध दर पर लगाम लगेगी और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।
 

जनपद चंदौली में अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश

दो आदतन अपराधी किए गए जिला बदर

एक धीना और दूसरा चंदौली कोतवाली इलाके का निवासी

दोनों हैं जिले के शातिर पशु तस्कर

चंदौली जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के संयुक्त निर्देश पर दो कुख्यात और आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई।

विशेष अभियान के तहत सक्रिय अपराधियों और अराजकतत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को छह माह के लिए जनपद की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित कर दिया है। आदेश के अनुसार, यदि इस अवधि में ये अभियुक्त चंदौली की सीमा में पाए गए तो इनके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इन पर निरंतर निगरानी रखने के लिए विशेष टीमें भी सक्रिय कर दी हैं।

जिला बदर अभियुक्तों के नाम और मुकदमे-

नाम: मिठ्ठू उर्फ मिथुन कुमार
पिता का नाम: दुक्खी
निवासी: वीरासराय, थाना धीना, जनपद चंदौली
आपराधिक इतिहास:

1. मुकदमा अपराध संख्या- 13/2022 — धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना कंदवा।

2. मुकदमा अपराध संख्या- 14/2022 — धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना कंदवा।

3. मुकदमा अपराध संख्या-  111/2023 — धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट, थाना धीना।

4. बीट सूचना — रपट नं. 22 दिनांक 19.05.2024।

5. जांच बीट सूचना — रपट नं. 27 दिनांक 19.05.2024।

नाम: शिव कुमार उर्फ शिवा उर्फ संजय सोनकर
पिता का नाम: मुन्ना सोनकर
निवासी: फगुईया, थाना एवं जनपद चंदौली
आपराधिक इतिहास:

1. मुकदमा अपराध संख्या- 002/2021 — धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, साथ ही 419, 420, 467, 468, 471, 307 भादवि, थाना चंदौली।

2. मुकदमा अपराध संख्या-73/2021- धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट, थाना चंदौली।

3. मुकदमा अपराध संख्या-  377/2022 — धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना अलीनगर।

4. मुकदमा अपराध संख्या-  149/2023 — धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट, थाना अलीनगर।

5. मुकदमा अपराध संख्या-  136/2024 — धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना चंदौली।

6. निल/2024 — बीट सूचना, रपट नं. 44 दिनांक 22.12.2024, थाना चंदौली।

7. निल/2024 — जांच बीट सूचना, रपट नं. 60 दिनांक 22.12.2024, थाना चंदौली।

अपराध पर अंकुश की ठोस पहल
जिला प्रशासन और पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही से जनपद में अपराध दर पर लगाम लगेगी और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस सख्त कार्रवाई ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि चंदौली पुलिस और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है।