जमीन की हेराफेरी में फंसे कानूनगो और लेखपाल, दोनों पर दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़ित ने बताया कि पिता के निधन के बाद माता मालती देवी के नाम पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर भूमि दर्ज हो गई। माता की भी मृत्यु दो मई 2021 को हो गई थी।
 

सीजेएम की अदालत ने दिया था आदेश

मामले में अलीनगर पुलिस ने की कार्रवाई

फर्जीवाड़े में होगा लेखपाल व कानूनगो पर एक्शन

चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील के कानूनगो और लेखपाल ने धन लेकर भूमि में हेराफेरी कर दिया। सीजेएम की अदालत ने गलत नामांतरण करने पर एफआइआर दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया। इस आदेश के अनुपालन में अलीनगर थाना की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सीजेएम के इस आदेश से राजस्व कर्मियों में खलबली मच गई है।

आपको बता दें कि गौरी गांव निवासी सूर्यकांत तिवारी - ने राजस्व निरीक्षक राजेश कुमार व क्षेत्रीय लेखपाल सुशील कुमार के खिलाफ शिकायत की थी। पीड़ित ने बताया कि पिता के निधन के बाद माता मालती देवी के नाम पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर भूमि दर्ज हो गई। माता की भी मृत्यु दो मई 2021 को हो गई थी। अब भूमि का सूर्यकांत ही वरासतन उत्तराधिकारी है। लेकिन, राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल विपक्षी राकेश तिवारी व संजय तिवारी से मिलकर पीड़ित की भूमि में उनका नाम दर्ज कर दिया। 20 अप्रैल 2024 को विपक्षी संजय के प्रार्थना पत्र पर लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई कि भूमि में उसका भी अंश है।

आरोप है कि विपक्षी राकेश से रुपये लेकर 17 जुलाई 2024 को क्षेत्रीय लेखपाल सुशील कुमार ने एक नई और पूर्व के रिपोटों के विपरीत एक रिपोर्ट बनाई गई। जिसे राजस्व निरीक्षक ने 12 अगस्त 2024 को सत्यापित किया गया। इस प्रकार इन दोनों कर्मियों ने एक ही भूमि के संबंध में भिन्न-भिन्न तिथियों पर अलग- अलग रिपोर्ट बनाई। पीड़ित सूर्यकांत ने इसकी लिखित सूचना 20 अगस्त 2024 को रजिस्टर्ड डाक से पुलिस अधीक्षक को दी। इस पर कार्रवाई न होने पर न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।